मार्कफेड के पूर्व अध्यक्ष राधाकृष्ण गुप्ता को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

छत्तीसगढ़

सहकारी संस्था द्वारा अटेम सोसायटी को अनियमितता के चलते भंग कर दिया था ! सोसायटी भंग होने के कारण ही राधाकृष्ण गुप्ता को मार्केफेड के अध्यक्ष पद से हटाए गए थे ! मार्केफेड के पूर्व अध्यक्ष राधाकृष्ण गुप्ता ने मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी ! हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद उप पंजीयक सहकारी संस्था सूरजपुर के आदेश को निरस्त कर दिया है !
राधाकृष्ण गुप्ता को उप पंजीयक की ओर से नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने इसका तय समय में कोई जवाब नहीं दिया !अटेम समिति ने नियमों के खिलाफ जाकर 31 मार्च 2013 में सात लाख 87 हजार की लागत से एक गोदाम बनाने की स्वीकृति दी थी. इसका निर्माण ऐसी जमीन पर किया किया गया जो प्रतिबंधित और वनभूमि थी. न्यायालय ने ऐसी जमीनों पर किसी भी प्रकार के निर्माण करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. कोर्ट की यह भी गाइडलाइन थी कि निर्माणाधीन स्थल निजी या विवादित भूमि न हो, यदि ऐसा हुआ तो प्रशासकीय स्वीकृति खुद-ब-खुद निरस्त हो जाएगी !

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