वित्त विभाग ने विभागीय खरीदी पर रोक लगा दी है। वित्त विभाग की तरफ से इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिया गया है। इसमें 29 फरवरी के बाद किसी भी तरह की खरीदी नहीं करने का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश से कुछ खरीदी को अलग रखा गया है।
वित्त विभाग के उप सचिव ऋषभ पराशर के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि सामान्यत: वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अनेक विभागों द्वारा जल्दबाजी में केवल बजट उपयोग करने की दृष्टि से आवश्यकता न होने पर भी सामग्री क्रय की जाती है जिससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध हो जाती है। यह प्रकिया शासन के हित में नहीं है। इसी वजह से 2023-2024 के बजट में प्रावधानित राशि से 29 फरवरी, 2024 के बाद क्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा।
