रायपुर-वन तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर अटल नगर स्थित पर्यावास भवन में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 64वां मण्डल सम्मिलन की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में चर्चा करते हुए आम नागरिकों की सुविधाओं के मद्देनजर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की समस्त योजनाओं में रेरा के मापदण्डों के पालन में वर्तमान में प्रचलित पंजीयन शुल्क में कटौती करने का भी अहम् निर्णय लिया गया। इसके तहत वर्तमान में एकमुश्त 15 प्रतिशत पंजीयन राशि के स्थान पर अब हाउसिंग बोर्ड की समस्त योजना अंतर्गत निर्मित तथा निर्माणाधीन ईडब्ल्यूएस भवन के लिए 25 हजार रूपए तथा एलआईजी भवन के लिए 50 हजार रूपए की पंजीयन राशि निर्धारित की गई।
कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राज्य में हाउसिंग बोर्ड के अंतर्गत स्ववित्तीय, एकमुश्त तथा ऑफर योजना अंतर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन आबंटित भवनों के देय किश्त की तिथि को बढ़ाकर 30 जून तक निर्धारित की गई। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा स्ववित्तीय योजना अंतर्गत 8 हजार 336 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा 5 हजार 861 भवनों का आवंटन कर दिया गया है। इनमें मण्डल द्वारा आबंटित भवनों की राशि किश्तों में प्राप्त किए जाते हैं। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि में राज्य में 20 मार्च से लेकर 17 मई तक सभी कार्यालयों और कार्यालयीन गतिविधियों तथा निर्माण कार्य रोक दिए गए थे। इसके कारण हितग्राहियों द्वारा मण्डल को किश्त की राशि जमा करने में परेशानी हो रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए आबंटित भवनों के देय किश्त की तिथि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में चर्चा करते हुए मण्डल के कार्यों में अब लोक निर्माण विभाग की तरह 20 लाख से ऊपर की राशि के कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग होगी। इसके पहले मण्डल में 5 लाख की राशि से ऊपर के कार्यों में ई-टेंडरिंग की जरूरत पड़ती थी।