छत्तीसगढ़ में हर साल की तरह इस बार भी नए साल का जश्न धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है. इसी बीच राज्य सरकार ने नए साल के जश्न को लेकर गाइडलाइन जारी की है. जिसके मुताबिक रात 12 बजे के बाद डीजे (DJ) चलाने पर पाबंदी रहेगी. इसके लिए सरकार की तरफ से सभी एसपी-कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है. बढ़ते ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) को लगाम लगाने के लिए सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है.
सभी जिला के एसपी कलेक्टरों को निर्देश जारी
दरअसल छत्तीसगढ़ शासन के आवास और पर्यावरण विभाग द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर की अनुमति के संबंध में निर्देश जारी किया गया है. कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को जारी दिशा-निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि नए साल के कार्यक्रमों में 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2024 की रात को 10 बजे से 12 बजे तक ही नियमानुसार लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी.

सरकार के आदेश के अनुसार इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को ध्वनि प्रदूषण नियम के अधीन ही व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है. ध्वनि प्रदूषण नियम के निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार और कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि पिछले साल की तरह नए साल के आगमन पर प्रदेश के नागरिकों और संस्थाओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना संभावित है.
रात्रि 10 बजे से आधी रात 12 बजे तक चलेगा डीजे
ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए नए साल के आगमन पर राज्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में 31 दिसंबर 2023 और एक जनवरी 2024 को रात्रि 10 बजे से आधी रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग के अनुमति ध्वनि प्रदूषण नियम में निर्धारित मापदण्डों को ध्यान रखते हुए दी जाएगी.
