सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर लगा प्रतिबंध, 1000 जुर्माना या 6 महीने की होगी सजा, आदेश जारी

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खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना या सजा होगी। खंडवा नगर निगम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। निगम ने सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 1000 जुर्माना या 6 महीने की सजा का प्रावधान बनाया है। निगम ने कड़ाई से नियम को लागू करने का दावा किया है।

पान, गुटखा, पाउच खाकर इधर-उधर सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अब लोगों को भारी पड़ सकता है। खंडवा में नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले लोगों को लेकर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया है। निगम ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले लोगों पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा या 6 माह की सजा दी जाएगी।

खंडवा शहर को स्वच्छता में नंबर वन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। खंडवा नगर निगम अब शहर को प्रदूषित करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले लोगों पर जुर्माना या सजा होगी। यह पहल नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने और शहर के सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई बनाए रखने के लिए की गई है।

निगम कमिश्नर नीलेश दुबे ने बताया कि इस नियम का पालन सख्ती से करवाया जाएगा और लोगों से यह अपील कि वह सार्वजनिक स्थानों पर ना थूके, नहीं तो उन पर एक हजार का जुर्माना लगाया जाएगा या 6 महीने की सजा पर विचार किया जाएगा। शहर को स्वच्छ बनाने और स्वच्छता रेटिंग में अव्वल लाने के लिए यह सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

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