प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था पर हाईकोर्ट की नजर, विभाग से जवाब मांगा गया

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बिलासपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी.

बिलासपुर समेत प्रदेश भर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई चल रही है. मामले में कोर्ट ने सचिव नगरीय प्रशासन से पूरी राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर शपथ पत्र पर जवाब तलब किया था. सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि अतिक्रमण और वाहनों के बेतरतीब चालन और पार्किंग के कारण अधिक परेशानी हो रही है.

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक ने कोर्ट में जो शपथपत्र दिया है, उसमें इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में चौक चौराहों पर लगे हुए सीसीटीवी के माध्यम से मानिटरिंग करने की बात कही गई है. ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर भी कदम उठाए जा रहे हैं, चौक-चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर ट्रैफिक कर्मी भी लगातार मौजूद रहेंगे. इस बात की जानकारी दी गई. किस पर कोर्ट ने पूरे प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर डीजी ट्रैफिक से शपथ पत्र पर विस्तृत जवाब मांगा है.

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