बिलासपुर। भिलाई के कारोबारी रंजीत सैनी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस रमेश चंद्र सिन्हा की बेंच ने कारोबारी रंजीत सैनी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर सुनवाई हुई।
सैनी को तत्कालीन IG जीपी सिंह का करीबी माना जाता है और उन पर आरोप था कि 20 लाख रुपए वसूली के लिए मध्यस्थता की थी। पुलिस ने आरोप लगाया था कि ये पैसे रंजीत सिंह सैनी के माध्यम से जीपी सिंह को दिए गए।
बताया गया है कि दुर्ग के दो कारोबारियों के बीच व्यावसायिक लेन-देन के झगड़े के बीच धारा कम करने के लिए पैसे रंजीत सैनी के माध्यम से जीपी सिंह को दिए गए थे। यह आरोप पुलिस ने लगाया था। इस पूरे मामले में जीपी सिंह को पहले ही राहत मिल गई थी। अब रंजीत सैनी के खिलाफ एफआईआर को कोर्ट ने खारिज कर दिया।