भोपाल। आमजन को नशा की लत से दूर करने और उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिले की सभी राजस्व सीमाओं में धारा 144 लगाते हुए ई-सिगरेट, हुक्का लाउंज सहित निकोटिन के फ्लेवर वाले सभी उत्पाद को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संबंध में शुक्रवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने लिखित आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने कहा कि जनसामान्य के स्वास्थ्य को हित को ध्यान में रखते हुए भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में नशा मुक्ति अभियान के तहत निकोटिन फ्लेवर वाले पदार्थों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा, यदि इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
ई-सिगरेट सहित यह सभी बेचना, खरीदना, पीना हुआ बंद
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार शहर में इलेक्ट्रानिक सिगरेट, हीट-नाट-बर्न डिवाइसेज, वेप ई शीशा, ई-निकोटिन, फ्लेवर्ड हुक्का और उसकी तरह सभी अन्य उत्पाद जो निकोटिन प्रदान करने में सक्षम हैं, के निर्माण, वितरण, विक्रय, व्यापार, आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आदेश में यह भी बताया गया है कि इलेक्ट्रानिक सिगरेट का पूरी तरह उत्पाद के रूप में हो या इसके किसी भाग के रूप में उत्पादन या विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय और वितरण किया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है।
प्रचार-प्रसार पर भी लगी रोक
सभी नशा युक्त पदार्थों के विज्ञापन के जरिए प्रचार -प्रसार करने पर भी रोक लगा दी है। उक्त सभी मादक पदार्थों का विज्ञापन, आनलाइन सहित प्रचार-प्रसार पर भी रोक लगाई गई है। इलेक्ट्रानिक सिगरेट का विज्ञापन नहीं किया जाएगा। साथ ही कोई भी विज्ञापन में भाग नहीं लेगा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इलेक्ट्रानिक सिगरेट के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इलेक्ट्रानिक सिगरेट सहित अन्य नशीले पदार्थों का संग्रहण एवं विक्रय किए जाने पर रोक लगा दी गई है। ये उत्पाद बड़े पैमाने पर विशेष रूप से बच्चों, टीनेजर्स, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। शहर को नशा मुक्त करने के लिए महाभियान चलाया जाएगा, जिससे बच्चों और महिलाओं के साथ ही वरिष्ठजन को भी जोड़ा जाएगा।