दस्तावेजों के पंजीयन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश

प्रादेशिक मुख्य समाचार

रायपुर- वाणिज्यक कर (पंजीयन) विभाग की सचिव सुश्री संगीता पी. ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर 18 मई 2020 से चतुर्थ लॉकडाउन के तहत पंजीयन कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीयन हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
पंजीयन कार्यालयों मंे दस्तावेजों के पंजीयन हेतु संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार अब पंजीयन हेतु दस्तावेज अधिक संख्या में प्रस्तुत हो रहे है। अतः राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय को प्रत्येक कार्य दिवस में खोला जाना है। अपाइंटमेंट के आधार पर दस्तावेज के पंजीयन की व्यवस्था पूर्ववत जारी रखी जाएगा। यह व्यवस्था लोगों के बीच भौतिक दूरी बनाए रखने में सहायक होगा। अपाइंटमेंट के आधार पर दस्तावेज खोज एवं नकल की सुविधा प्रारंभ की जा रही है इस व्यवस्था में दस्तावेजों के नकल प्राप्त करने वाले आवेदक को ऑनलाइन अपाइंटमेंट लेना होगा और निर्धारित समय पर उपस्थित होकर शुल्क जमा कर दस्तावेज प्राप्त करना होगा। अन्य तहसीलों के दस्तावेज पंजीयन की रोक यथावत जारी रहेगा। पक्षकारों को उसी पंजीयन कार्यालय में दस्तावेज पंजीयन की अनुमति होगी, जिसके क्षेत्राधिकार में संबंधित की संपत्ति स्थित है।
ऐसा दस्तावेज जो लॉकडाउन के पूर्व पंजीयन हेतु किसी पंजीयन कार्यालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। परंतु किसी कारणवश उस दिन उसका पंजीयन जारी नहीं हुआ है ऐसे लंबित प्रकरणों का पंजीयन पूर्व ऑनलाईन अपाइंटमेंट लेते हुए उसी पंजीयन कार्यालय में किया जा सकेगा जहां उसे पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। नगद भुगतान कम से कम हो इसके लिए स्वाईप मशीन एवं ऑनलाइन भुगतान करना होगा।
पंजीयन कार्यालयों में बेरीकेटिंग जारी रहेगा एवं वहां केवल आपइंटमेंट प्राप्त पक्षकारों, गवाहों, आवेदकों को ही प्रवेश दिया जाएगा। पंजीयन परिसर को पूर्ववत नियमित सेेनेटाईज किया जाएगा, लोगों के मध्य भौतिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी एवं बायोमेट्रिक मशीन के प्रत्येक उपयोग के पूर्व संबंधित पक्षकार को अपना हाथ सेनेटाईज करना होगा। जारी दिशा-निर्देशों के तहत 3 मई 2020 द्वारा जारी अन्य बिन्दुओं के निर्देशों का, पंजीयन कार्य संपादन हेतु कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए है।
महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छत्तीसगढ़ ने भी जिला पंजीयकों को पंजीयन कार्यालय के संचालन के संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दस्तावेज के नकल एवं खोज के लिए प्राप्त आवेदन को निर्धारित अपाइंटमेंट के पूर्व ही डाउनलोड करके उनका नकल कॉपी-खोज दस्तावेज तैयार रखें ताकि उन्हें अपना दस्तावेज प्राप्त करने में ज्यादा समय न लगे इससे पंजीयन कार्यालय में अनावश्यक भीड़ होने से बचा जा सकता है। इस हेतु 3 मई 2020 को शासन द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी व्यापक दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पंजीयन कार्य संपादित किया जाएगा। अतः निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए अधीनस्थ समस्त पंजीयन कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीयन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।

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