छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला: पूर्व विधायक समेत 8 आरोपियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी

प्रादेशिक मुख्य समाचार
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। ED ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है, जिसके बाद विशेष अदालत ने इनमें आठ पर तर्क प्रस्तुत करने के लिए आरोप तय किए हैं। इन आरोपियों में पूर्व विधायक चंद्र देव राय, विनोद तिवारी, रामप्रताप सिंह, मनीष उपाध्याय, पीयूष साहू, नारायण साहू, नवनीत साहू और रजनीकांत तिवारी शामिल हैं। विशेष अदालत ने इन सभी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है और सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है। वहीं, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव आज कोर्ट में पेश नहीं हो सके। उनके वकील ने अदालत को जानकारी दी कि यादव वर्तमान में जेल में बंद हैं, जिसके कारण वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाए। अन्य सभी आरोपी, जो जेल में बंद हैं, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। महादेव सट्टा एप के आरोपी की जमानत याचिका रद्द कोयला घोटाला मामले के अलावा राज्य के बहुचर्चित महादेव ऑनलाईन बैटिंग एप के मामले में पूर्व निलंबित आरक्षक आरोपी भीम सिंह यादव की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई हुई। इस दौरान विशेष कोर्ट में लगभग 3 घंटे की बहस चलने के बाद फ़ैसला सुरक्षित रख दिया गया। विशेष कोर्ट ने आरोपी भीम सिंह यादव की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है। बता दें कि महादेव बैटिंग एप के मामले में दो दिन बाद विशेष कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय की गई है। सौम्या चौरसिया और देवेंद्र यादव की याचिका रद्द बता दें कि इससे पहले सोमवार को बहुतचर्चित कोयला घोटाला की आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया की ओर से लगाई गई अग्रिम जमानत याचिका रद्द कर दी गई। एसीबी/ईओडब्ल्यू में आय से अधिक संपत्ति के मामले में सौम्या चौरसिया ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। इसके अलावा कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के दस साल पुराने एक प्रकरण पर भी सुनवाई हुई। इस दौरान देवेंद्र यादव की तरफ से लगाई गई जमानत याचिका भी ख़ारिज कर दी गई है।

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