वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों,ं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी ए.सी.सी.यू. सहित थाना प्रभारियों द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
इसी क्रम में दिनांक 09.01.2024 को थाना उरला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना उरला क्षेत्रांतर्गत सिंघानिया चौक उरला में एक व्यक्ति एक सफेद रंग का प्लास्टिक की बोरी में शराब बिक्री करने के लिये ग्राहक की तलाश मंे है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी उरला के नेतृत्व में थाना उरला पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताए हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया एवं शराब खरीदने वाले पुलिस को देखकर भाग गये। टीम के सदस्यो के द्वारा पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम राजेश निषाद पिता स्व0 लखन निषाद उम्र 48 साल साकिन गौरा गौरा अछोली थाना उरला जिला रायपुर छ.ग. का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें प्लास्टिक के बोरी का तलाशी लेने पर बोरी में देशी मसाला शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी को गिरफ्तार कर उसकेे कब्जे से अवैध रूप से रखंे *67 पौवा देशी मसाला शराब कुल 12.060 बल्क लीटर कीमती लगभग 7370/- रूपये* जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 12/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।