अवैध फ्लाई ऐश परिवहन और निस्तारण पर लगातार कार्रवाई जारी

प्रादेशिक मुख्य समाचार

फ्लाईऐश के समुचित व्यवस्था के बिना परिवहन और अवैध निपटान पर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने दिए हुए है. पर्यावरण विभाग द्वारा इस संबंध में लगातार जांच और कार्रवाई की जा रही है.

इसकी जानकारी देते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी अंकुर साहू ने बताया कि इस वर्ष में सितम्बर माह तक विभिन्न उद्योगों के वाहनों पर अब तक कुल 44 लाख 81 हजार 900 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है. बीते एक माह में 01 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य जांच के दौरान अवैध अपवहन और समुचित व्यवस्था बिना परिवहन पर कार्रवाई की गई. राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अवैध अपवहन करने वाले 01 उद्योग के 02 वाहनों पर 93 हजार 15 रूपये तथा अन्य स्थानों पर अवैध, अनियंत्रित अपवहन और समुचित व्यवस्था किये बिना परिवहन करने वाले 04 उद्योगों के 06 वाहनों पर 3 लाख 06 हजार 435 रूपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है.

इस तरह 05 उद्योगों के 08 वाहनों पर कुल 3 लाख 99 हजार 450 रूपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है. साथ ही मेसर्स आर.के.एम.पॉवरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती के 02 वाहनों पर ग्राम-पतरापाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ में फ्लाई ऐश का अवैध डम्पिंग किये जाने के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर को नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है.

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ जिले में स्थित उद्योगों में सतत रूप से जांच की कार्यवाही की जा रही है और कमी पाये जाने पर उद्योगों को नोटिस एवं क्लोजर डायरेक्शन जारी किया जाता है. विगत 01 वर्ष में 23 उद्योगों को व्यवस्था सुधार के लिए नोटिस और 02 उद्योगों को क्लोजर डायरेक्शन जारी किया गया है. साथ ही उद्योगों द्वारा जांच के दौरान प्रदूषण रोकथाम करने में असफल रहने पर विगत 01 वर्ष में 7 लाख 76 हजार 250 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है.

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