छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने प्रदेश के एक विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त कर दिया है। इस संबंध में आज ही राजभवन से आदेश जारी किया गया है।जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 17 अंतर्गत माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग द्वारा डॉ. राम शंकर कुरील को महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग के कुलपति के पद से तत्काल प्रभाव से हटाये जाने का आदेश दिया गया है। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 14(7) अंतर्गत संभागायुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, दुर्ग के कुलपति के रुप में दायित्व निवर्हन हेतु नामनिर्देशित किया गया है।
बता दें कि कुलपति कुरील के खिलाफ भर्ती घोटाले का आरोप लगा था। इस मामले में राज्यपाल से शिकायत की गई थी। राज्यपाल ने गड़बड़ी की जांच के लिए तीन कुलपतियों की जांच कमिटी बनाई थी। इसमें कृषि विवि के कुलपति गिरीश चंदेल, पत्रकारिता विवि के कुलपति बलदेव शर्मा और सुंदरलाल मुक्त विवि के कुलपति वंशगोपाल सिंह मेम्बर थे। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल ने कुलपति को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है।