सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल पंचायत हिंसा पर मंगलवार को सुनवाई करेगी

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नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय पश्चिम बंगाल स्थानीय निकाय के चुनाव के मद्देनजर राज्य के सभी संवेदनशील जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की अवकाशकालीन पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के 13 और 15 जून के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई करने की राज्य चुनाव आयोग की गुहार स्वीकार करते हुए मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अनुमति दी।
आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने विशेष उल्लेख के दौरान तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई थी।
पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग ने उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई 2023 को पंचायत चुनाव होने वाले हैं।
इस चुनाव में हिंसा की खबरों और आशंकाओं के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता शुभेंदु अधिकारी, विपक्षी कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और अन्य द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती का निर्देश दिया था।
उच्च न्यायालय ने 13 जून को आयोग से संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए अनुरोध भेजने को कहा था। इसके बाद 15 जून को उच्च न्यायालय ने 48 घंटे के भीतर सुरक्षाबलों को तैनात करने का निर्देश दिया था।

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