मथुरा ईदगाह सर्वे पर रोक से SC का इनकार, मुस्लिम पक्ष को झटका

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मथुरा के शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं देते हुए सर्वे के आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।

बता दें कि कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर का अधिवक्ता आयुक्त (एडवोकेट कमिश्नर) से सर्वे कराए जाने की मांग से जुड़ी अर्जी मंजूर कर ली थी। इसके साथ ही शाही ईदगाह के सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति, सर्वे के तौर-तरीकों और शर्तों पर सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय कर दी थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को पारित आदेश में कहा था कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति से दोनों पक्षों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। विपक्षी भी सर्वे में हिस्सा ले सकते हैं और यदि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से वे सहमत नहीं होंगे तो उस पर आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। यह भी कि कोर्ट कमिश्नर विश्वसनीय साक्षी होते हैं और वाद के विचारण के समय उन्हें साक्ष्य के लिए बुलाया भी जा सकता है।

हाईकोर्ट ने विपक्षी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य पक्षकारों की उन दलीलों को खारिज कर दिया, जिनमें परिसर का सर्वे नहीं कराए जाने की मांग की गई थी। इस दलील को भी नहीं माना कि दीवानी मुकदमा वर्ष 2020 में दाखिल किया गया जबकि सर्वे कमिश्नर की अर्जी उसके तीन साल बाद वर्ष 2023 में दाखिल की गई।

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