मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा और जेल जाना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने केजरीवाल की याचिका को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया है.बता दें कि सीएम केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन के लिए आगे बढ़ाने की अपील की थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी यह याचिका स्वीकार ही नहीं की.
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. रजिस्ट्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीएम को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दायर करने की छूट दी है.
जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका कल हुई थी खारिज
बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी. लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें 2 जेल को सरेंडर करना ही होगा.