वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यहां जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के पहले अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संजय कुमार मिश्रा को शपथ दिलाई।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मिश्रा की नियुक्ति जीएसटीएटी के संचालन की शुरुआत का प्रतीक है, जो जीएसटी से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है। जीएसटीएटी के पहले अध्यक्ष के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति मिश्रा का चयन भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा किया गया था।
जीएसटीएटी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत स्थापित अपीलीय प्राधिकरण है, जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों के खिलाफ उक्त अधिनियम और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न अपीलों की सुनवाई करता है। इसमें एक प्रधान पीठ और विभिन्न राज्य पीठें शामिल हैं। जीएसटी परिषद की मंजूरी के अनुसार, सरकार ने दिल्ली में स्थित प्रधान पीठ और देश भर में विभिन्न स्थानों पर 31 राज्य पीठों को अधिसूचित किया है। न्यायिक सदस्यों और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।
न्यायाधिकरण जीएसटी विवादों का त्वरित, निष्पक्ष, विवेकपूर्ण और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगा, इसके अलावा उच्च न्यायालयों पर बोझ को भी काफी कम करेगा। जीएसटीएटी की स्थापना से भारत में जीएसटी प्रणाली की प्रभावशीलता में और वृद्धि होगी और देश में अधिक पारदर्शी और कुशल कर वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।