इमरान खान को मिली बड़ी राहत, इस्लामाबाद HC ने दी अंतरिम जमानत

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे तोशाखाना केस को अयोग्य करार दे दिया है। इसके साथ ही खान की बेल एप्लिकेशन मंजूर कर दी गई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारुक ने ये फैसला सुनाया।
सुनवाई से पहले इमरान खान ने फारुक को हटाने की मांग की थी। खान के वकीलों ने सोमवार शाम हाईकोर्ट बंद होने के चंद मिनट पहले एक पिटीशन दायर की थी। इसमें कहा गया था- हमें लगता है कि चीफ जस्टिस तोशाखाना केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लें, क्योंकि उनके रहते इस केस की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती।

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