CM अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, ED के समन मामले में मिली जमानत

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दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फौरी राहत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के समन मामले में 15 हजार के बेल बॉन्ड के साथ केजरीवाल को जमानत दे दी है।

अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने अदालत से अपील की थी कि वह बॉन्ड पर अपना फैसला सुनाए ताकि मुख्यमंत्री अदालत से जा सकें। इसके बाद कोर्ट ने 15 हजार के मुचलके पर केजरीवाल की जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अपराध जमानत योग्य है, ऐसे में आरोपी को जमानत दी जाती है।

बता दें, दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहली बार कोर्ट में पेश हुए थे। इससे पहले वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। इसके लिए उन्होंने दिल्ली विधानसभा में चल रहे बजट सत्र का हवाला दिया था। वहीं दिल्ली की एक सेशन कोर्ट ने कल ही केजरीवाल के खिलाफ ईडी का समन नजरअंदाज करने के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने याचिका दायर कर व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की थी। उनकी याचिका पर गुरुवार और शुक्रवार को लंबी बहस हुई थी। कोर्ट ने इसके बाद समन पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि अगर केजरीवाल चाहते हैं तो ट्रायल कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

आज केजरीवाल के कोर्ट में पेशी से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।  दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी कई रूट डायवर्ट किए थे।  सुनवाई के दौरानअतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ​​ने दिल्ली के सीएम को जमानत दे दी। जमानत 15,000 रुपये के जमानत बांड और 1 लाख रुपये की जमानत पर दी गई है। अरविंद केजरीवाल के लिए दो वकील रमेश गुप्ला और राजीव मोहन पेश हुए थे।

एक अप्रैल को अगली सुनवाई

अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने कहा, “हमने अनुरोध किया था कि निचली अदालत कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। सीएम केजरीवाल आज पेश हुए और बेल बॉन्ड स्वीकार किए गए। सुनवाई की अगली तारीख 1 अप्रैल है।”

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