दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आबकारी घोटाले के मामले में न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) विधान पार्षद के. कविता को 15 अप्रैल तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में शुक्रवार को भेज दिया।
राजधानी के राऊज एवेन्यू स्थित कावेरी बावेजा की विशेष अदालत ने सीबीआई की ओर से पांच दिनों की हिरासत के अनुरोध पर विचार के बाद यह आदेश पारित किया।
सीबीआई ने अदालत के समक्ष हिरासत की गुहार लगाते हुए आरोप लगाया कि सुश्री कविता का आबकारी नीति कथित घोटाले में बड़ी भूमिका रही है। जांच आगे बढ़ाने के लिए आरोपी की पांच दिनों की हिरासत जरूरी है। अदालत ने सीबीआई गुहार पर विचार कर तीन दिनों की हिरासत की अवधि मंजूर की।
सीबीआई ने विशेष अदालत की अनुमति के बाद सुश्री कविता से जेल में पूछताछ के बाद गुरुवार को गिरफ्तार किया था।
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की पुत्री के. कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था।
सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को आबकारी नीति-2021-22 बनाने और उसके कार्यान्वयन में की गई कथित अनियमिताओं का आरोप लगाते हुए आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था। इसी आधार पर ईडी ने 22 अगस्त 2022 को धनशोधन का मुकदमा दर्ज किया था।