केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव और लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन 2023 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किरायेदारी विनियमन 2023, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव किरायेदारी विनियमन, 2023 तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 को लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
मंत्रिमंडल ने अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव किरायेदारी विनियमन और लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हितों और अधिकारों को संतुलित करके केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव और लक्षद्वीप में किसी परिसर को किराए पर देने के लिए जवाबदेह और पारदर्शी व्यवस्था को कानूनी ढांचा प्रदान करेंगे।
सरकार का मानना है कि इससे विनियम किराये के बाजार में निजी निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, प्रवासियों, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों, पेशेवरों, छात्रों आदि सहित समाज के विभिन्न आय वर्गों के लिए पर्याप्त किराये के आवास उपलब्ध हो सकेंगे। इससे गुणवत्तापूर्ण किराये के आवास उपलब्ध होने में भी मदद मिलेगी और किराये के आवास बाजार को धीरे-धीरे औपचारिक बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा जो केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव और लक्षद्वीप में एक जीवंत, स्थाई और समावेशी किराये के आवास बाजार का निर्माण करेगा।
