हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया की पत्नी सकून डहरिया को राहत दी है और भवन की चाबी नगर निगम द्वारा शकुन डहरिया को सौंपने का आदेश दिया है. तत्काल सील किए गए सामुदायिक भवन के ताला को खोलने का आदेश दिया है.
बता दें कि सामुदायिक भवन पर कब्जा करने के आरोप में नगर निगम ने इस भवन को सील कर दिया था. इस मामले में आज आज हाईकोर्ट में हुए सुनवाई. जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने इस मामले में स्टे देते हुए नगर निगम को ताला खोलने का आदेश दिया है. मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च होगी.